शाहिन बाग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘सार्वजनिक सड़कों को ब्लॉक करना सही नहीं’

शाहिन बाग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘सार्वजनिक सड़कों को ब्लॉक करना सही नहीं’

दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोड से हटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।

 

 

 

खास खबर पर छपी खबर के अनुसार, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में करीब दो महीने से शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

 

 

 

हालांकि इस दौरान कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।

 

 

 

कोर्ट ने बताया कि विरोध ऐसा हो जिससे दूसरों को परेशानी न हो। सार्वजनिक सड़क को ब्लॉक करना सही नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है।

 

 

 

विरोध सार्वजनिक सड़क पर अनिश्चित अवधि के लिए नहीं जा सकता है। इस तरह के विरोध प्रदर्शनों के लिए एक अलग जगह चिन्हित की जानी चाहिए।

 

 

 

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई दिल्ली चुनाव की वजह से टाल दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में शनिवार को मतदान को प्रभावित नहीं करना चाहता।

 

 

 

तब न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने कहा था कि हम इस बात को समझते हैं कि वहां समस्या है और हमें देखना होगा कि इसे कैसे सुलझाया जाए। हम सोमवार को इस पर सुनवाई करेंगे। तब हम बेहतर स्थिति में होंगे।

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