JNU छात्रसंघ चुनाव का रिजल्ट जारी करने पर लगाई दिल्ली HC ने 17 सितंबर तक रोक लगाई

JNU छात्रसंघ चुनाव का रिजल्ट जारी करने पर लगाई दिल्ली HC ने 17 सितंबर तक रोक लगाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी को 17 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव के परिणामों को नोटिफाई करने से रोक दिया है. यूनिवर्सिटी के दो छात्रों ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ में काउंसलर के चुनाव के लिए उनके पर्चे को अवैध तरीके से खारिज कर दिया गया है.

 

जज संजीव सचदेवा ने इस पर नोटिस जारी करते हुए जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जवाब तलब किया है. अदालत ने कहा, “तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर यह आदेश दिया जाता है कि अंतिम परिणामों की घोषणा इस अदालत के फैसले के बाद की जाएगी. इसके अलावा, यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया जाता है कि वह सुनवाई की अगली तारीख तक परिणामों को नोटिफाइड न करे. परिणामों की घोषणा 17 सितंबर को होनी है.”

 

अदालत में जेएनयू का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार की स्थायी अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा कर रही थीं. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ निर्वाचन समिति ने बिना कोई कारण बताये उनका पर्चा रद्द कर दिया है.

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