
हैदराबाद: अब से हज यात्रियों को आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना आवश्यक है। विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए निर्धारित नई शर्तों के कारण यह आवश्यक हो गया है जिसके लिए उन्हें हवाई यात्रा की ओर 2 लाख रुपए से अधिक का भुगतान करना होगा।
अगर हज तीर्थयात्री आईटीआर जमा करने में विफल रहते हैं तो वे जुर्माना के लिए उत्तरदायी होंगे।
हज समिति के सूत्रों ने संकेत दिया कि आयकर अधिकारियों द्वारा निर्धारित शर्तों का अध्ययन करने के लिए एक समीक्षा की जा रही है क्योंकि हवाई किराए की राशि एकत्र की गई 2 लाख की राशि से कम है। जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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