भिवंडी में दो दिन में मिली दो लाश , शवों का शिनाख्त बना सिर दर्द
भिवंडी में दो दिन में दो अज्ञात लोगों की लाश मिली है।जिसमे से एक व्यक्ति की लाश शहर के वराल देवी तालाब में जबकि दूसरी रेलवे लाइन पर मिली है।दोनों अज्ञात लाशों की शिनाख्त पुलिस के लिए सिर दर्द साबित हो रहा है।
मालूम हो कि भिवंडी के मशहूर वरालादेवी तालाब से स्थानीय लोगों की सूचना पर भिवंडी शहर पुलिस ने बरामद किया था।जिसकी उम्र 32 वर्ष के लगभग है।जिसके शरीर पर पीले रंग की फूलदार फुल शर्ट तथा काले रंग की फुल पैन्ट सहित उसके दाहिने हाथ पर हनुमान का चित्र गोदा हुआ है।हालांकि पुलिस को आशंका है कि उक्त व्यक्ति ने तालाब में कुदकर खुदकुशी की होगी।पुलिस ने इस बाबत आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। हालांकि भिवंडी शहर पुलिस के लिए लाश की शिनाख्त सिरदर्द बन गया है।जिसके वारिसों का पता लगाने में तत्परता से जुटी हुई है।पुलिस ने इस बाबत सूचना जारी करते हुए लोगों से आह्वान किया है कि यदि उक्त अज्ञात मृत व्यक्ति के संदर्भ में अथवा उसके वारिसों के संबंध में किसी व्यक्ति कोई जानकारी हो अथवा मिले तो वह भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में संपर्क करे।इस घटना के दूसरे दिन 24 नवंबर को दोपहर में भिवंडी वसई रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति की लाश को जीआरपी ने बरामद किया है।जिसकी अभी तक न ही पहचान हुई है और न ही यह पता चल सका है कि उसकी मौत कैसे हुई है ?
मनपा से बिना परमिशन कर रहे थे अबैध निर्माण
बिल्डर सहित तीन लोगों एमआरटीपी का केस दर्ज
भिवंडी मनपा प्रशासन ने एक बिल्डर सहित तीन लोगों पर पुनः एमआरटीपी के तहत भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है।जिन्होंने मनपा प्रशासन से बिना किसी प्रकार का परमिशन लिए प्रभाग समिति तीन के शास्त्रीनगर इलाके में अवैध निर्माण कर रहे थे।मनपा प्रशासन द्वारा सख्ती किए जाने से अबैध निर्माण में लिप्त बिल्डरों में हड़कंप मच गया है।
भिवंडी मनपा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक मनपा प्रभाग समिति तीन स्थित मौजा नवीन कणेरी के सर्वे नंबर 27अ, 28अ और 30/5 शास्त्री नगर में यूनुस सोलापुरकर, मुजीब सोलापुरकर और विकासक फहीम खान द्वारा मनपा की बिना किसी प्रकार की किसी अनुमति के ग्राउंड प्लस वन इमारत का निर्माण कार्य अवैध रूप से किया गया है। जिसके लिए अवैध निर्माण कार्य करने वालों के खिलाफ निर्माण कार्य की धारा 260 के तहत देकर निर्माण कार्यधारक और विकास के खिलाफ महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम 1966 की धारा 52 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया गया है।इससे पहले प्रभाग समिति 2 में हुए दो अलग-अलग अवैध निर्माणों को लेकर 3 लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 की धारा 52 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया गया था। भिवंडी मनपा आयुक्त की पहल पर भिवंडी मनपा प्रशासन द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ धीरे-धीरे नकेल कसना शुरू कर दिया गया है। जिसके तहत मनपा आयुक्त के आदेश पर अवैध निर्माणों के खिलाफ धड़ाधड़ की जा रही कार्रवाई को लेकर यहां के अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।