
तहलका के संपादक रहे तरुण तेजपाल को सहकर्मी की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तरूण तेजपाल पर लगे आरोपों को रद्द कर आरोपमुक्त करने की याचिका को खारिज कर दिया है।
इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को 6 महीने के भीतर ट्रायल को खत्म करने का आदेश दिया है। दरअसल तरूण तेजपाल ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ रेप के आरोपों को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी।
बता दें कि याचिका में तेजपाल ने यह कहा था कि पीड़िता के बयानों और वीडियो रिकार्डिंग में विरोधाभास हैं। सुनवाई में कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेजो को भी देखा था।
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