
रांचीः रांची पुलिस कुरान बंटवाने में असमर्थ है। इसीलिए कोर्ट को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। जी हां रांची की ऋचा भारती द्वारा विवादित पोस्ट किए जाने और फिर बेल की शर्त में कुरान बांटने की सजा में बदलाव कर दिया गया है। रांची पुलिस ने सिविल कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट वन की अदालत में अपील की के कोर्ट द्वार आरोपी ऋचा भारती द्वारा कुरान बांटने की जो आदेश दिया गया है उसके पालन में दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए आदेश में बदलाव किया जाए। कोर्ट ने रांची पुलिस की अपील को स्वीकार करते हुए 15 जुलाई के अपने आदेश को वापस लेते हुए कुरान बांटने की शर्त हटा दी।

कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद ये की जा रही है की मामला शांत हो जाएगा। ऋचा भारती को लेकर कई संगठनों ने मोर्चा खोल दिया था। कई संगठन ऋचा के समर्थन में कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे थे। यहां तक की रांची के बार एसोसिएशन ने भी इसके खिलाफ जज मनीष सिंह की अदालत का बहिष्कार किया। इधर कुछ संगठनों ने सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के नाम पर गीता बांटने की भी योजना बनाई है।
पिठोरिया निवासी ऋचा भारती को झारखंड हाईकोर्ट ने दो शर्तों पर जमानता देने का काम किया था। पहला ये कि आरोपी ऋचा भारती को 7,000 रुपये के बेल बॉण्ड भरने के साथ जमानत देने वाला रांची जिले का निवासी ऋचा का कोई रिश्तेदार हो। दूसरा पवित्र कुरान दान करने की अतिरिक्त शर्त रखी गई थी।
मामले के अनुशंधानकर्ता केस आई.ओ. ने जानकारी दी कि पवित्र कुरान दान करने की दूसरी शर्त को पुरा करने में कठिनाईयां हो सकती है, इसलिए इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है, जिसके बाद स्टेट द्वारा उक्त आदेश को संशोधित करने के लिए प्रार्थना की गई। इस पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, रांची ने 15 जुलाई को दिए गए अपने आदेश में से प्रथम आदेश को यथावत रखते हुए, पवित्र कुरान बांटने की अतिरिक्त शर्त को हटा दिया।
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