
दुबई: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने श्रम नियम कानून में बड़ा बदलाव किया। अब कर्मचारी को किसी दुसरे जगह भी काम करने के लिए अपनी पहली कंपनी से इज़ाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी ।
खलीज टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित कंपनियां अब कहीं और काम कर कर्मचारी को पार्ट टाइम अपने वहां भी कर्मचारियों के रूप में रख सकती हैं।
हालांकि पार्ट टाइम के रूप में काम करने के लिए, पहली मालिक की सहमति की आवश्यकता नहीं है सिर्फ मंत्रालय से अनुमति की लेनी पड़ेगी ।
आप को बता दें कि 8 घंटे से कम काम के घंटे वाले किसी भी रोजगार को पार्ट टाइम रोज़गार कहा जाता है ।
इन परिवर्तनों का समर्थन करने वाले प्रस्ताव को सबसे पहले नासर बिन थानी अल हमली, मानव संसाधन और अमीरात मंत्री द्वारा पेश किया गया था।
अल हमली के अनुसार, नए बदलाव न केवल श्रम बाजार में लचीलापन प्रदान करेंगे, बल्कि अब कंपनी के मालिक मदद भी करेंगे।
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