लापरवाही से बस चलाने वाले बस ड्राइवर को 2 साल सज़ा और 2 हज़ार जुर्माना..

आज परतुर कोर्ट के जज सफदर काझी ने सुनाई सजा…

परतूर:- 17 मार्च 2012 को ड्राइवर ज्ञानबा मसूडकर अमरावती से परतूर (बस क्र MH 20 BL 1087 )बस पर ड्राइवर था परतूर मे योगानंद स्कूल रोड पर लारवाही से बस चलाते हुए दो बच्चीयो को टक्कर मारदी जिस्मे ताबससूम शेख(11)जखमी होगायी और शेख सादिया(11) दौराने इलाज औरंगाबाद के घाटी अस्पताल इंतेकाल होगया.मूलजीम के खिलाफ IPC की धारा 279,304A,338 और मोटर विहिकल ऑक्ट 134/177 के तहत मूकदमा चलाया गया.दफा 304A और 279 के तहत मुजरीम कुसुरवार पाया गया.और सफदर काझी (जोडीशीयल माजिस्ट्रेड एफ सी)परतूर ने 2 साल कैद और 2 हजार जुरमाने की सजा आज शाम ये फैसला सुनाइ…!आरोपी की तरफ से विजि कुलकर्णी और सरकार की ओर से सरकारी वकील सोनोने ने पैरवी की…!

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