पहलू खान मोब लिंचिंग- अलवर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी राज्य सरकार

पहलू खान मोब लिंचिंग- अलवर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी राज्य सरकार

पहलू खान की हत्या मामले में अलवर जिला न्यायालय ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया है। पहलू खान की हत्या की वारदात में नौ आरोपी पकड़े गए थे, जिनमें तीन नाबालिग हैं। राजस्थान एडिशनल मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने कहा है कि राज्य सरकार फैसले के खिलाफ अपील करेगी।

बता दें कि राजस्थान के अलवर में गोतस्करी के शक में 1 अप्रैल 2017 को कथित गोरक्षकों की भीड़ द्वारा पहलू खान की जमकर पिटाई की गई थी, डेयरी बिजनेस करने वाले पहलू खान की दो दिन बाद मौत हो गई थी।जिस वक्त पहलू खान पर हमला हुआ था, उस वक्त वह राजस्थान में गाय खरीदने के बाद हरियाणा जा रहे थे। पहलू खान की हमले के दो दिनों बाद मौत हो गई थी। भीड़ ने उन्हें पशु तस्कर समझकर हमला किया था।

रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने अपने आदेश में वीडियो फुटेज को सबूत नहीं माना है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि पुलिस ने वीडियो फुटेज की एफएसएल जांच नहीं कराई है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि पहलू खान के बेटे आरोपियों की पहचान नहीं कर सके। इन आधारों पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

इसके पहले पहलू खान के बयान पर पुलिस ने 6 लोगों को आरोपी बनाया था मगर उन सभी आरोपियों को जांच के दौरान पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। इसके बाद में 9 लोगों को आरोपी बनाया गया,  जिसमें से 6 बुधवार को बरी हो गए और 3 की सुनवाई किशोर न्यायालय में हो रही है क्योंकि वे नाबालिग हैं।

 

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