उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या में कुलदीप सेंगर दोषी करार, 12 मार्च को सजा का ऐलान

पूर्व बिजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को एक और मामले में दोषी करार दिया गया है। दरअसल कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि रेप पीड़िता के पिता को जिस तहर से मारा गया, वो अमानवीय था। आपको दोषी करार दिया जाता है।

बता दें कि इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने 4 लोगों को इस केस से बरी कर दिया है। वहीं कोर्ट ने 7 लोगों को पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत का दोषी माना है। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को धारा 304 और 120b के तहत दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान 12 मार्च को किया जाएगा।

इस मामले में सेंगर समेत उत्तर प्रदेश पुलिस के दो अधिकारियों को भी दोषी करार दिया गया है। इसमें एक एसएचओ और दूसरा इंसपेक्टर है।

फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रायल रहा। जज ने सीबीआई की सराहना की। पीड़ित के वकील की भी सराहना की। कुलदीप सेंगर से जज ने कहा कि आप क्या कहना चाहेंगे। उसने कहा मै निर्दोष हूं। जज ने कहा कि आपने टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किया।

बता दें कि पूर्व बीजेपी विधायक को उन्नाव रेप केस मामले में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं पीड़िता की कस्टडी में हुए मौत मामले में भी दोषी ठहराया है। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में नौ अप्रैल 2018 में मौत हो गई थी। सीबीआई ने इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य कई लोगों पर पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप का जांच कर रही थी। इस मामले में कोर्ट ने कुलदीप सेंगर, उसके भाई अतुल, अशोक सिंह भदौरिया, उप निरीक्षक कामता प्रसाद, सिपाही आमिर खान और छह दूसरों के खिलाफ आरोप तय कर रखा था। इस मामले की सुनवाई को अन्य मामलों के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली ट्रांसफर किया गया था।

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