
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को अदालत से राहत मिलने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम को 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी देकर गुहार लगाई थी कि पी चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए.
गुरुवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने सीबीआई की अर्जी पर मुहर लगा दी है. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से अपील की थी कि चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया से संबंधित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में जाने के लिए तैयार हैं. इस कारण उन्हें ईडी की कस्टडी में ही रखा जाए और उन्हें न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाए. लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया. साथ ही अदालत ने पी चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की सीबीआई की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा.
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