
झुंझुनू: राजस्थान के झुंझुनू ज़िला में एडीशनल ज़िला अदालत चढ़ावा ने जान-लेवा हमले के में एक मुल्ज़िम को सात साल की सज़ा सुनाई है।
ऐडीशनल ज़िला जज बीना गुप्ता ने इस मामले में सूरज गढ़ के रहनेवाले मुल्ज़िम संजय को ये सज़ा सुनाई है। अदालत ने मुल्ज़िम पर बीस हज़ार रुपय का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामले के मुताबिक़ 20 अक्तूबर 2013 को सूरज गढ़ के वार्ड नंबर 19 की कमलेश देव ने सूरज गढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इस का पति सुरेंद्र कुमार 17 अक्तूबर 2013 को किसी काम से बाज़ार गया था। इस दौरान बीच रास्ते में वार्ड नंबर 18 के रहने वाले संजय ने उन पर जान-लेवा हमला कर दिया था।
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