मेरठ में बवाल : 50 नामजद व 800 अज्ञात मुस्लमानों के खिलाफ पांच थानों में लगाया गया 14 संगीन धाराएं

मेरठ में बवाल : 50 नामजद व 800 अज्ञात मुस्लमानों के खिलाफ पांच थानों में लगाया गया 14 संगीन धाराएं

मेरठ : मॉब लिंचिंग की घटनाओं के विरोध में रविवार को मेरठ में निकाले जा रहे जुलूस के दौरान बवाल हो गया। जुलूस के दौरान बवाल मचाने के आरोप में आरोपितों पर रासुका लगाने की तैयारी है। जुलूस निकालकर नारेबाजी करने वाले लोग पुलिस के रडार पर आ गए हैं। पुलिस का कहना है कि जुलूस की आड़ में अराजकता की गई। उत्पात मचाने वाले किसी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। युवा सेवा समिति के अध्यक्ष बदर अली समेत 50 नामजद व 800 अज्ञात लोगों के खिलाफ पांच थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें 14 संगीन धाराएं लगाई गई हैं।

शांति मार्च के आयोजक बदर अली का कहना है कि मार्च रद करने की घोषणा के बाद लोग घर लौट रहे थे, लेकिन पुलिस ने बेवजह लाठीचार्ज कर दिया। वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लोग हाथ में झंडे लेकर नारेबाजी करते जा रहे थे। रोकने पर वे पुलिस से भिड़ गए। इस भिड़ंत की शुरूआत फैज-ए-आम कालेज से निकलते ही देहली गेट थाना क्षेत्र के खैर नगर चौराहे पर हो गई थी।

देहली गेट थानाक्षेत्र में खैर नगर चौराहा, सिविल लाइन व कोतवाली थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक तथा हापुड़ अड्डा पहुंचने पर लिसाड़ी गेट व नौचंदी थाना क्षेत्र में बखेड़ा हुआ, लिहाजा इन थानों की पुलिस द्वारा अपने-अपने यहां मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि वीडियो व फोटो के जरिये अज्ञात उत्पातियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

शहर में इनका पुलिस से तीन जगह टकराव हुआ। इंदिरा चौक पर लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा। इसके बाद हापुड़ अड्डे पर जाम लगा दिया गया। वहां एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे और बमुश्किल हालात पर काबू पाया। लाठीचार्ज, पथराव और भगदड़ से शहर में घंटों तक अफरातफरी का आलम रहा। युवा सेवा समिति के अध्यक्ष बदर अली, फैज-ए-आम के प्रबंधक विस्माउद्दीन समेत 50 लोग नामजद व 800 अज्ञात के खिलाफ पांच थानों में मुकदमा कायम किया गया है।

मुकदमे में लगी ये धाराएं

147 : भीड़ द्वारा बलवा करना
148 : घायल हथियार से सुसज्जित होकर
149 : समूह द्वारा विधिविरूद्ध अपराध करना
323 : जानबूझकर चोट पहुंचाना
504 : शांतिभंग करने के इरादे से अपमान करना
506 : हत्या की धमकी देना
341 : सदोष अवरोध के लिए दंड
352 : आपराधिक बल का प्रयोग करना
336 : दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा पहुंचाना
342 : गलत तरीके से प्रतिबंधित करना
186 : लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना
187 : लोक सेवक की सहायता करने का लोप
188: लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा
07-क्रिमनल लॉ एंड अमेंडमेंट एक्ट।

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