मशहूर सिंगर हनी के खिलाफ़ अदालत ने किया वारंट जारी!

मशहूर सिंगर हनी के खिलाफ़ अदालत ने किया वारंट जारी!

अश्लील गानों के मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर सीजेएम ने गायक हनी सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी। वादी अमिताभ ठाकुर ने 31 दिसंबर 2012 को हनी सिंह के खिलाफ गोमतीनगर थाने में अश्लील और भद्दे गाने लिखने और गाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इसमें कहा था कि ये गाने महिलाओं के प्रति असम्मान तथा गंभीर अपराध बढ़ाने के उत्प्रेरक का काम करते हैं। इससे पहले पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग की थी।

महिलाओं के खिलाफ अश्लील शब्दों के इस्तेमाल के आरोप को लेकर पॉप गायक हनी सिंह और निर्माता भूषण कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था ।

इस मामले में पंजाब राज्य महिला आयोग ने हनी सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि ‘मखना’ गाने में महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया था।

इस मामले में पुलिस ने हनी सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (अश्लील गाने व कृत्य के लिए दंड) और धारा 509 (किसी स्त्री की लज्जाभंग के आशय से कोई शब्द कहना, भंगिमा बनाना और कार्य करना) के तहत मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने बताया था कि इसके अलावा सूचना तकनीकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की उचित धाराओं के अंतर्गत भी रैपर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया हैं।

गुलाटी ने कहा कि उन्होंने पुलिस से हनी सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार किये जाने का भी आग्रह किया था। उन्होंने कहा, “महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले हनी सिंह जैसे गायकों के लिए यह एक सबक है।”

उन्होंने कहा, “यदि वह (हनी सिंह) जमानत के लिए आवेदन करते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे।” गुलाटी ने कहा कि वह मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से अश्लील गीतों पर निगरानी रखने के लिए राज्य का एक अपना सेंसर बोर्ड गठित किये जाने का अनुरोध करेंगी।

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