
उन्नाव दुष्कर्म मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने 2017 में नाबालिग के दुष्कर्म के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ बलात्कार के आरोप तय किए हैं।
अदालत ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ नाबालिग लड़की के अपहरण के संबंध में आरोप तय किए हैं। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), 376 (बलात्कार) और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।
अमर उजाला पर छपी खबर के अनुसार, सीबीआई ने बृहस्पतिवार को अदालत को बताया था कि सेंगर और उसके भाई ने लड़की के पिता पर हमला किया और तीन राज्य पुलिस अधिकारियों एवं पांच अन्य के साथ मिलकर शस्त्र कानून के एक मामले में उसे फंसाया।
उन्नाव दुष्कर्म की पीड़िता के पिता को अवैध हथियार रखने के मामले में झूठा फंसाया गया था और पुलिस से मिलीभगत कर आरोपियों ने उससे हथियार की बरामदगी करवाई थी।
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