बाबरी मस्जिद फैसला: सोशल मीडिया पर इन गलत कामों से बचे!

बाबरी मस्जिद फैसला: सोशल मीडिया पर इन गलत कामों से बचे!

अयोध्या प्रशासन ने अयोध्या भूमि विवाद से सोशल मीडिया पर जुडे संदेशों और पोस्टर पर प्रतिबंध लगा दिया है।

अयोध्या के जिला अधिकारी अनुज कुमार झा ने अयोध्या भूमि मामले आने वाले फैसले को ध्यान में रखकर अयोध्या भूमि मामले पर सोशल मीडिया संदेशों और पोस्टर पर प्रतिबंध लगा दिया है।

डीएम के मुताबिक, इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकता है। यह आदेश 28 दिसंबर, 2019 तक लागू रहेगा।

यह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 28 दिसंबर तक पूरे जिले में प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

आदेशों में कहा गया
आदेश में कहा गया है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और वाट्सऐप पर महान हस्तियों, देवताओं और भागवान पर कोई अपमानजनक टिप्पणी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

जिला प्रशासन की अनुमति के बिना किसी भी देवता की कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान त्योहारों और अन्य घटनाओं को देखते हुए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।

इसमें कार्तिक पूर्णिमा, पंचकोसी परिक्रमा, चौधरी चरण सिंह जयंती, गुरू नानक देव जयंती, गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस, ईद-उल-मिलाद और क्रिसमस शामिल हैं।

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