
मुंबई : मुंबई की एक विशेष अदालत ने भगोड़े इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ 2016 के कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुधवार को एक ताजा गैर जमानती वॉरंट जारी किया। जाकिर नाइक फिलहाल मलयेशिया में है। गैर जमानती वॉरंट पीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश पी.पी. राजवैद्य ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक अर्जी पर जारी किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच प्रवर्तन निदेशालय ही कर रहा है।
आपको बता दें कि जाकिर नाइक ने पिछले हफ्ते अपने वकील के जरिए एक अर्जी दायर करके अदालत के सामने पेश होने के लिए दो महीने का समय मांगा था। कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था। ईडी ने सोमवार को एक ताजा अर्जी दायर करके जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी करने का अनुरोध किया क्योंकि उसने 2016 के एक मामले में 193.06 करोड़ रुपये की पहचान अपराध से अर्जित रकम के तौर पर की है।
2016 में ही जाकिर नाइक भारत छोड़कर मलयेशिया चला गया था, जहां उसे स्थायी निवासी का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। ईडी ने 2016 में उसके खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर एक मामला दर्ज किया था। तब से वह फरार घोषित है और भारत को उसकी तलाश है।
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