
सरकार ने बुधवार को इलेक्ट्रानिक सिगरेट यानी ई – सिगरेट के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और आयात- निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है. इसके लिए जल्द ही अध्यादेश लाया जायेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद इसकी जानकारी देते हुए कहा, ‘कैबिनेट ने ई-सिगरेट पर रोक लगाने का निर्णय किया है. इसमें ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात-निर्यात, परिवहन, बिक्री, भंडारण सभी पर पूरी तरह रोक होगी.’ उन्होंने बताया कि ई- हुक्का को भी इसके तहत प्रतिबंधित किया गया है. उन्होंने बताया कि इस विषय पर राष्ट्रपति की अनुमति से अध्यादेश लाया जायेगा. सीतारमण उस मंत्री समूह (जीओएम) की अध्यक्ष हैंं, जिसने ई-सिगरेट के विषय में यह फैसला लिया है.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर इसमें सजा का भी प्रावधान है. पहली बार गुनाह पर एक साल की सजा या एक लाख रूपये का जुर्माना या दोनों है. जबकि बार बार गुनाह करने पर सजा 3 वर्ष होगी या 5 लाख रूपये का जुर्माना या दोनों लगाये जा सकते हैं.
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