
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 15 बागी विधायकों के इस्तीफे पर निर्णय लेने को लेकर कर्नाटक विधानसभा स्पीकर के विशेषाधिकार पर बंदिश लगाने से इनकार कर दिया है।
साथ ही कोर्ट ने कहा कि विधायकों को गुरुवार को प्रस्तावित विश्वास मत प्रस्ताव में शामिल होेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस फैसले के साथ ही कर्नाटक की 14 महीने पुरानी कांग्रेस-जदएस सरकार का गिरना लगभग तय माना जा रहा है।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि स्पीकर केआर रमेश कुमार को अनुच्छेद-190 के तहत विधायकों के इस्तीफे पर निर्णय लेने के लिए छोड़ देना चाहिए। पीठ ने कहा कि हम स्पीकर के अधिकारों पर बंदिश नहीं लगाना चाहते। स्पीकर अपनी सुविधा के मुताबिक, इस्तीफे पर फैसला ले सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने यह आदेश प्रताप गौड़ा पाटिल समेत 15 विधायकों की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई कानूनी मसले सामने आए हैं, जिन पर बाद में निर्णय लिया जाएगा।
पीठ ने कहा कि यह देखते हुए कि गुरुवार को विधानसभा में विश्वास मत प्रस्तावित है, लिहाजा मौजूदा हालात और प्रमाणों को देखते हुए हमें सांविधानिक संतुलन बनाने की जरूरत है।
अमर उजाला पर छपी खबर के अनुसार, पीठ ने जहां स्पीकर के विशेषाधिकार पर दखल देने से इनकार कर दिया, वहीं बागी विधायकों को उनकी इच्छा पर छोड़ दिया है कि वह मौजूदा विधानसभा सत्र में शामिल होना चाहते हैं या नहीं।
विधायकों के इस्तीफे पर स्पीकर के निर्णय को अदालत के समक्ष रखने के लिए कहा गया है। शीर्ष अदालत के इस आदेश को बागी विधायकों की जीत माना जा सकता है कि क्योंकि पार्टी का व्हिप भी इन विधायकों पर लागू नहीं होगा।
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