
हैदराबाद: हैदराबाद में नए मोटर साईकिल ऐक्ट के तहत जुर्माने वसूल करने के अमल का आग़ाज़ हो गया है। शराब पी कर गाड़ी चलाने वाले कुछ लोगो पर नए ऐक्ट के तहत जुर्माना लागू किया गया है।शहर की मेट्रो पोलीटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने मोटर व्हीकल ऐक्ट की नई शक़ों के मुताबिक़ ड्रंक ऐंड ड्राईव केस में पकड़े जानेवाले लोगो पर 10،500 रुपय जुर्माना लागू किया है। नामपल्ली मेट्रोपोलैटिन मजिस्ट्रेट की ट्रैफ़िक मोबाइल अदालत ने गुरुवार के दिन फ़लक नुमा , बहादुर पूरा और सुलतान बाज़ार ट्रैफ़िक पुलिस स्टेशनों की सीमा में शराब पी कर गाड़ी चलाने वाले 9 लोगो को गिरफ़्तार करते हुए उन्हें अदालत में पेश किया गया जहां अदालत ने इन लोगो को नया जुर्माना लागू किया।
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