
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता डी। शिवकुमार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन को खारिज कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीके शिवकुमार को पिछले साल 23 अक्टूबर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति रोहिंगटन फिली नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने भी ईडी की कड़ी निंदा की।बैंच में जस्टिस ऐस रवींद्र भट्ट भी शामिल हैं। ई डी की ओर से सालीसीटर जनरल तुषार महित पेश हुए। अदालत ने कर्नाटक के कांग्रेस लीडर की एक अन्य अर्ज़ी पर ई डी को नोटिस जारी किया।
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