
तीन तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद जिले में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। सीपरी बाजार के सिद्धेश्वर नगर आईटीआई निवासी एक महिला ने आरोप लगाया है कि दहेज में पंद्रह लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर पति ने तीन तलाक दे दिया। शिकायत पर पुलिस ने पति व दो गवाहों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
अमर उजाला पर छपी खबर के अनुसार, थाना सीपरी बाजार के आईटीआई स्थित सिद्धेश्वर नगर निवासी एजाज उल हक की पुत्री अमरीन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी शादी 16 नवंबर 2011 को ग्वालियर के कोतवाली लश्कर स्थित कदम साहब की गोट निवासी मोहम्मद आरिफ खान से हुई थी।
दहेज में पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। शादी के बाद तो सब कुछ बेहतर चला, लेकिन अचानक ससुरालीजन दहेज में पंद्रह लाख रुपये की मांग करने लगे।
आरोप है कि मांग पूरी न होने पर उसे पीट कर तीसरी मंजिल पर बने कमरे में बंद कर दिया जाता था। उसे भूखा प्यासा भी रखा जाता था। जबरन चेक पर हस्ताक्षर कराकर खाते से करीब चार लाख रुपये भी निकाल लिए थे।
इसी बीच 23 अक्तूबर 2013 को उसने एक पुत्री को जन्म दिया। इसके बाद उसे लगा कि सब बेहतर हो जाएगा, लेकिन पंद्रह लाख रुपये की मांग जारी रही। इसके बाद उसे मायके भेज दिया गया, तक से अब तक उसे मायके से नहीं बुलाया गया। कई बार सुलह समझौते के प्रयास हुए, जो नाकाम साबित हुए।
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