ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े नीरव मोदी की पांचवीं बार जमानत याचिका खारिज की

ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े नीरव मोदी की पांचवीं बार जमानत याचिका खारिज की

फर्जीवाड़े और मनीलांड्रिंग केस में भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हीरा कारोबारी और भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका ब्रिटेन की अदालत ने गुरुवार को पांचवीं बार खारिज कर दी। 49 वर्षीय नीरव मोदी की पिछले साल मार्च में गिरफ्तारी हुई थी और मई में उसके खिलाफ प्रत्यर्पण को लेकर ट्रायल शुरू होगी।

नीरव मोदी ने तीन बार जमानत की कोशिश की और अपनी रिहाई के लिए 2 मिलियन पौंड जमानत राशि के तौर पर देने का भी ऑफर किया था। अपनी चौथी याचिका में उसने जमानत की राशि को दोगुनी की 4 मिलियन पौंड कर दिया था। लेकिन, उसके अनुरोध को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वे देश से भाग जाएगा।

पिछले साल मार्च में गिरफ्तारी के बाद नीरव मोदी को दक्षिण-पश्चिम लंदन के वांड्सवर्थ जेल में रखा गया है।

अपनी पांचवीं जमानत याचिका में नीरव मोदी ने कड़ी शर्तों के साथ जमानत मांगी, जैसे घर में नजरबंदी और 24 घंटे मॉनिटरिंग। लेकिन, हाईकोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स ने इस अनुरोध को भी खारिज कर दिया।

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