
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोकशी को लेकर बीते वर्ष दिसंबर में हुई बुलंदशहर के स्याना इलाके में हिंसा के मुख्य आरोपी बजरंग दल नेता योगेश राज की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने योगेश राज के अधिवक्ता आनंदपति तिवारी व अपर शासकीय अधिवक्ता को सुनकर बुधवार को दिया है।
योगेश राज तीन दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के स्याना इलाके के महाव गांव में हुए हिंसा मामले में मुख्य आरोपी है। इस हिंसा में जमकर आगजनी, पथराव, तोड़फोड़ हुई थी। हिंसा के दौरान पुलिस उपनिरीक्षक सुबोध सिंह की मौत हो गई थी। गोकशी को लेकर हुई हिंसा में बजरंग दल नेता योगेश राज पर भीड़ को उकसाने का आरोप है।
अधिवक्ता आनंदपति तिवारी का कहना था कि मामले के अन्य आरोपियों आशीष चौहान व सतेंद्र की जमानत मंजूर हो चुकी है। योगेश राज काफी समय से जेल में निरुद्ध है। उसकी भी गत 26 अगस्त को कई अन्य धाराओं में जमानत मंजूर हो चुकी है। केवल बाद में जोड़ी गई आईपीसी की धारा 124ए (देशद्रोह) में जमानत होना शेष है। एडवोकेट आनंदपति तिवारी ने बताया कि बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने योगेश राज की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
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