उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को दिया रासुका लगाने का अधिकार, प्रोटेस्ट से डर रही है सरकार ? जानिए

नई दिल्ली: नागरिक संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक अधिसूचना जारी करते हुए दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया है। यही नहीं रासुका के तहत किसी भी शख्स को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है।

बता दें कि यह अधिसूचना 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी।अधिसूचना के मुताबिक उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा तीन की उपधारा (3) का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दिया है।

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह एक नियमित आदेश है जिसे हर तिमाही में जारी किया गया है और मौजूदा स्थिति से इसका कोई लेना-देना नहीं है।

दिल्ली में रासुका को ऐसे समय में लागू किया गया है, जब शहर में अलग-अलग जगहों पर नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से किए जा रहे हैं।

ऐसे में सवाल यह कि आखिर रासुका को लागू क्यों किया गया है। क्या केंद्र की मोदी सरकार विरोध प्रदर्शन से डर गई है। वहीं, दिल्ली पुलिस ने इस बात से इनकार कर दिया है कि रासुका को विरोध प्रदर्शन को देखते हुए शहर में लागू किया गया है।

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