अकबरुद्दीन ओवैसी को जमानत रद्द करने पर कोर्ट का मिला नोटिस

अकबरुद्दीन ओवैसी को जमानत रद्द करने पर कोर्ट का मिला नोटिस

हैदराबाद: एक विशेष अदालत ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को नोटिस भेजकर 2013 में एक कथित घृणास्पद भाषण मामले में उन्हें जमानत रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी है।

अदालत ने ओवैसी से पूछा है कि क्यों नहीं जमानत रद्द कर दी जाए और उनके वकील को मामले में मुठभेड़ दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।

1 अगस्त को अधिवक्ता करुणा सागर ने विधायक की जमानत को रद्द करने के लिए अदालत से आग्रह किया था कि उनके द्वारा हाल ही में की गई कुछ टिप्पणी 2013 में निर्मल जिला अदालत द्वारा दी गई जमानत की शर्तों के उल्लंघन में हैं।

याचिकाकर्ता ने कहा कि पिछले महीने एक सार्वजनिक बैठक के दौरान दिए गए अपने विवादास्पद बयान के लिए एक अन्य अदालत के निर्देश पर ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

सागर ने कहा, “अकबरुद्दीन की विवादास्पद टिप्पणी जमानत शर्तों के सीधे उल्लंघन में है और यही कारण है कि मैंने जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर की है।”

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