CRPF कैंप हमला मामले में 6 दोषी करार, कौसर और गुलाब खान बेगुनाह!

CRPF कैंप हमला मामले में 6 दोषी करार, कौसर और गुलाब खान बेगुनाह!

12 साल पहले रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले में अपर जिला सत्र न्यायालय ने 6 आरोपियों को दोषी करार दिया। जबकि, दो आरोपियों को बरी कर दिया।

सात जवान हुए थे शहीद
भास्कर डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, 2 नवंबर को कोर्ट सजा सुना सकती है। 2007 में हुए कैंप पर हुए आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हुए थे। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पुलिस ने इस मामले की जांच की।

ये आरोपी दोषी करार
जिला शासकीय अधिवक्ता दलविंदर सिंह डंपी ने बताया, ‘मो. शरीफ, जंग बहादुर, इमरान शहजाद, मो. फारुख और सबाउद्दीन को कोर्ट ने हमले का दोषी ठहराया।

इन्हें किया गया दोषमुक्त
वहीं, कौसर खान और गुलाब खान को दोषमुक्त कर दिया गया। इस मामले में गिरफ्तार गोरेगांव निवासी फहीम अंसारी के पास से पासपोर्ट और पिस्टल बरामद हुआ था। वह पर आईपीसी की धारा-420, 467, 471, 200, 25/1/ए के तहत दोषी पाया गया। हालांकि, उसकी हमले में कोई भूमिका नहीं पाई गई।

2008 में किया गया केस दर्ज
31 दिसंबर 2007 की रात सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के गेट नंबर तीन के भीतर घुसकर आतंकियों ने हमला किया था। इसमें सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हो गए थे। वही, गोलीबारी में एक रिक्शा चालक की जान भी गई थी। इस मामले में एक जनवरी 2008 को केस दर्ज किया गया।

सभी आरोपीयों को इस जेल में रखा गया है बंद
मामले की जांच कर रही एसटीएफ ने पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) निवासी इमरान शहजाद , मो. फारुख, मुंबई गोरेगांव निवासी फहीम अंसारी, बिहार के मधुबनी के सबाउद्दीन सबा, प्रतापगढ़ के कौसर, बरेली के गुलाब खान, मुरादाबाद के जंग बहादुर उर्फ बाबा खान और रामपुर से मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार किया था। ये सभी लखनऊ व बरेली की जेलों में बंद हैं।

इस मामले की 19 अक्टूबर को आखिरी सुनवाई हुई थी। इस दौरान अदालत में 38 गवाहों ने अपना बयान दर्ज कराया। जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट का फैसला आने की संभावना के मद्देनजर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। कोर्ट परिसर के अलावा सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे।

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