
हैदराबाद में 22 साल पहले बम धमाके की साजिश रचने के मामले में अब्दुल करीम टुंडा को आज नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन अदालत ने बरी कर दिया।
खबर के मुताबिक अब्दुल करीम गाजियाबाद जिला जेल में बंद था, इसलिए पुलिस उसे संबंधित न्यायाधीश के समक्ष पेश नहीं कर सकी, जिसके बाद अदालतों ने उसे आपराधिक साजिश मामले में बरी कर दिया।
बता दें की हैदराबाद की नामपल्लि कोर्ट में टुंडा पर 1998 में सलीम जुनैद के साथ मिलकर आतंकी हमले की साजिश रचने का केस चल रहा था ।
अदालत ने अब्दुल करीम टुंडा को 120 बी, 121,121 ए।, 122, 153-ए, 153-बी, 420, 471, 436, 511, 428, 302, 307, आईपीसी की धारा 25 1 से सभी आरोपों से बरी कर दिया। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4,5,6, पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12, धारा 3 (2) (ए), विदेशियों के अधिनियम की 14, पुलिस एसआईटी / सीसीएस हैदराबाद ने साबित किया कि मामले की जांच के लिए कुल 12 मामले थे।
बता दें की अगस्त 2013 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसे आतंकी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया था।
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