
गोहाटी: आसाम में आबादी पर क़ाबू पाने के लिए हुकूमत ने एक अहम फ़ैसला लिया है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि अगर सरकारी नौकरी के ख़ाहिशमंद लोगो को दो से ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो उन्हें नौकरी के लिए नाअहल(अयोग्य) कर देंगे। इस क़ानून एक जनवरी 2021 से होगा। ये फ़ैसला केबीनेट की बैठक में किया गया है दो से ज्यादा बच्चे रखने वालों को सरकारी नौकरी ना देने से संबंधित प्रस्ताव आसाम विधासभा में 2017 में मंज़ूर की गई थी और हालिया केबिनेट के बैठक में 2021 से इस क़ानून को लागू करने का फ़ैसला किया है। सरकारी सुत्रो ने बताया कि ये फ़ैसला आबादी कंट्रोल का हिस्सा है।
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