हीरा ग्रुप धोखाधड़ी मामला: ED ने 300 करोड़ की संपत्ति को किया जब्त!

हीरा ग्रुप धोखाधड़ी मामला: ED ने 300 करोड़ की संपत्ति को किया जब्त!

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) मौजूदा समय में धनशोधन मामलों में कढ़ाई से कदम उठा रही है। लगातार हो रही कार्रवाई से घोटाले करने वाले समूहों के पसीने छूटे हुए हैं। ताजा मामला तेलंगाना के हीरा ग्रुप का मामला सामने आया है।

पत्रिका पर छपी खबर के अनुसार, पोंजी स्कीम घोटाले के तहत ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी है। आइए आपको भी बताते हैं पूरा मामला क्या है।

ईडी ने कथित पोंजी स्कीम घोटाले में धनशोधन निवारण (मनी लॉन्ड्रिंग) जांच में करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। यह मामला तेलंगाना के हीरा समूह से जुड़ा हुआ है।

ईडी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कई राज्यों में फैली ये संपत्तियां हीरा कंपनी समूह के नोवेहरा शेख और अन्य की हैं। एजेंसी ने कहा कि उसने 299.99 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क करने के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अंतरिम आदेश जारी किया है।

ईडी ने बयान में कहा कि जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है उनमें 96 अचल संपत्तियां हैं। जिनका मूल्य 277.29 करोड़ रुपए है। ये संपत्तियां तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में हैं।

इसमें कृषि भूमि , वाणिज्यिक भूखंड , आवासीय इमारत , वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं। इसके अलावा बैंक खातों में रखे 22.69 करोड़ रुपये भी कुर्क किए गए हैं।

यह मामला हैदराबाद में हीरा समूह की ओर से चलाई गई धोखाधड़ी वाली मनी सर्कुलेशन स्कीम से जुड़ा है। ईडी ने तेलंगाना पुलिस और कुछ अन्य की शिकायतों के आधार पर धन शोधन का मामला दर्ज किया है।

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