
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार भीड़ द्वारा हिंसा और हत्या जैसी घटनाओं पर काबू के लिए विधानसभा में एक विधेयक लाने की योजना बना रही है।
सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल (भीड़ द्वारा हत्या पर रोकथाम) विधेयक, 2019 को 30 अगस्त को सदन में पेश किए जाने की संभावना है।
अमर उजाला पर छपी खबर के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री ने मंगलवार को कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कमजोर लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना और भीड़ द्वारा हत्या की घटनाओं को रोकना है। इसमें अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रस्ताव किया गया है।
पीड़ित पर हमला कर घायल करने के लिए विधेयक में तीन साल से आजीवन कारावास तक की जेल की सजा का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि मौत के मामले में घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को कठोर आजीवन कारावास और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। मंत्री ने कहा कि विधेयक के अनुसार राज्य के पुलिस महानिदेशक एक समन्वयक नियुक्त करेंगे जो नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।
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