नागरिकता कानून के खिलाफ यूरोपीय संसद में प्रस्ताव, भारत में भी विरोध जारी

नागरिकता कानून के खिलाफ यूरोपीय संसद में प्रस्ताव, भारत में भी विरोध जारी

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ यूरोपीय संसद में प्रस्ताव पारित पेश किया गया है। 154 सोशलिस्ट्स और डेमोक्रेट्स सदस्यों के ग्रुप ने इस प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया है।

प्रस्तावित प्रस्ताव में न केवल सीएए को “भेदभावपूर्ण और खतरनाक रूप से विभाजनकारी” के रूप में वर्णित किया गया है, बल्कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों (ICCPR) और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों पर अंतर्राष्ट्रीय करार के तहत भारत के “अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों” का भी उल्लंघन है, जिसके लिए नई दिल्ली एक हस्ताक्षरकर्ता है।

इस सप्ताह के शुरुआत में यह प्रस्ताव पेश किया है जिस पर अगले सप्ताह चर्चा होने की उम्मीद है। प्रस्ताव इस तथ्य को दर्शाता है कि भारत ने अपनी शरणार्थी नीति में धार्मिक मानदंडों को शामिल किया है। लिहाजा, यूरोपीय संघ के अधिकारियों से शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सुनिश्चित करने और भेदभावपूर्ण प्रावधानों को निरस्त करने का आग्रह करता है।

मसौदा में कहा गया है कि सीएए को एक राष्ट्रव्यापी नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया (एनआरसी) के लिए सरकार के दबाव में लागू किया गया “सरकार के बयानों से पता चला है कि NRC प्रक्रिया का उद्देश्य हिंदुओं और अन्य गैर-मुस्लिमों की रक्षा करते हुए मुस्लिमों से नागरिकता अधिकारों को छीनना था” और “जबकि NRC में शामिल नहीं होने वाले मुसलमानों को विदेशियों के न्यायाधिकरणों में भर्ती करना होगा”

इन न्यायाधिकरणों को नागरिकता के अधिकार को निर्धारित करने के लिए स्थापित किया गया है, इन न्यायाधिकरणों को एक निष्पक्ष परीक्षण और मानव अधिकारों की गारंटी के अधिकार की रक्षा करने में विफल रहने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई है।

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