जस्टिस अकील क़ुरैशी को हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने पर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अकील क़ुरैशी को पदोन्नत करने कोलेजियम केंद्र सरकार ने बुधवार को अपनी सिफारिश के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को वापस भेज दिया।

सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय विधि मंत्रालय ने बुधवार को सौंपी रिपोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस कुरैशी की पदोन्नति पर आपत्ति नहीं जताई। इसमें कहा गया है कि उन्हें मध्य प्रदेश की जगह किसी अन्य हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, मंत्रालय ने इस फैसले के पीछे कोई कारण नहीं बताया है।

बुधवार को ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में सरकार से सूचना मिल गई है। इसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत कॉलेजियम के समक्ष रखा जाएगा, जिस पर वह संज्ञान ले सके। इसके साथ ही पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की उस याचिका पर सुनवाई टाल दी, जिसमें जस्टिस कुरैशी की पदोन्नति की अधिसूचना के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 मई को जस्टिस कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने इस पर फैसला नहीं लिया। जबकि उसी दिन दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद के लिए जस्टिस डीएन पटेल की नियुक्ति की सिफारिश को केंद्र ने अधिसूचित कर दिया।

اپنی رائے یہاں لکھیں

Discover more from ورق تازہ

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading