कल्याण सिंह पर आपराधिक साजिश, दो समुदाय में नफरत फैलाने समेत अन्य धाराओं के तहत आरोप तय!

कल्याण सिंह पर आपराधिक साजिश, दो समुदाय में नफरत फैलाने समेत अन्य धाराओं के तहत आरोप तय!

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को आज बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की विशेष अदालत से राहत मिल गई है। अदालत ने कल्याण सिंह को 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कल्याण सिंह के खिलाफ इस मामले में कई धाराओं में आरोप भी तय कर दिए गए हैं। इस मामले में सर्वोच्च अदालत के निर्देश पर रोजाना सुनवाई हो रही है।

आपको बताते जाए कि कल्याण सिंह पर बाबरी विध्वंस मामले में धारा 149 नहीं लगाई गई है, जबकि जो धाराएं लगी हैं उनमें 153a, 153b, 295, 295a, 505 IPC शामिल हैं।

कल्याण सिंह पर आपराधिक साजिश, दो समुदाय में नफरत फैलाने समेत अन्य धाराओं के तहत आरोप तय हुए हैं। उनपर धारा 149 के तहत मुकदमा इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि वह घटना के वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे।

खास खबर पर छपी खबर के अनुसार, कल्याण सिंह के अलावा इस मामले में BJP के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती भी आरोपी हैं। इस मामले में शुक्रवार को कल्याण सिंह से राम मंदिर निर्माण पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह अपनी मंशा अदालत में ही बताएंगे।

उल्लेखनीय है कि कल्याण सिंह अभी तक राजस्थान के राज्यपाल थे इसी वजह से उन्हें अनुच्छेद 361 के तहत पेशी से छूट मिली हुई थी। लेकिन अब बे राज्यपाल नहीं हैं, बीते दिनों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके बाद ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई ।

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