उन्नाव रेपः पीड़िता के पिता की हत्या में कुलदीप सेंगर दोषी करार, 12 मार्च को दी जाएगी सज़ा

पूर्व BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है। दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने सेंगर के साथ ही 7 और आरोपियों को भी इस मामले में दोषी करार दिया है, जबकि चार आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए सेंगर से कहा कि रेप पीड़िता के पिता को जिस तहर से मारा गया, वो अमानवीय था। इस मामले में आपको दोषी करार दिया जाता है। फैसले को सुनने के बाद सेंगर ने बेंच से कहा कि वह निर्दोष हैं। जिसपर जज धर्मेश शर्मा ने कहा कि तुमने खुद को बचाने के लिए तकनीक का अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। हमें सब दिखता है।

इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से 4 को कोर्ट ने बरी कर दिया है। बाकी 7 को कोर्ट ने पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत का दोषी माना है। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को धारा 304 और 120b के तहत दोषी करार दिया है। अब इस मामले में सज़ा का ऐलान 12 मार्च को होगा।

इस मामले में सेंगर समेत उत्तर प्रदेश पुलिस के दो अधिकारियों को भी दोषी करार दिया गया है। इसमें एक एसएचओ और दूसरा इंसपेक्टर है। फैसला देने वाले जज ने इस केस को अपनी जिंदगी का सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रायल बताया। उन्होंने केस की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की सराहना की। साथ ही उन्होंने पीड़ित के वकील की भी तारीफ़ की।

बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी। सीबीआई इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य कई लोगों पर पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप की जांच कर रही थी। इस मामले में कोर्ट ने कुलदीप सेंगर, उसके भाई अतुल, अशोक सिंह भदौरिया, उप निरीक्षक कामता प्रसाद, सिपाही आमिर खान और छह दूसरों के खिलाफ आरोप तय कर रखा था।

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