आरटीसी कर्मचारियों की सितंबर की तनख़्वाह अदा नहीं की जा सकती सरकारी वकील

आरटीसी कर्मचारियों की सितंबर की तनख़्वाह अदा नहीं की जा सकती सरकारी वकील

हैदराबाद: आरटीसी कर्मचारियों के तनख़्वाहों की अदायगी के समस्या पर आज हाइकोर्ट में सुंवाई हुई। सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि पेमैंट आफ़ वीजीस ऐक्ट के तहत एक दिन डयूटी से गैर हाज़िरी पर 8 दिन की तनख़्वाह काटी जा सकती है और कर्मचारी पिछले 52 दिनों से हड़ताल पर हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि मुलाज़मीन को माह सितंबर की तनख़्वाहें अदा नहीं की जा सकती है। कर्मचारियों के वकील ने अदालत से ख़ाहिश की कि वो सरकार को फ़ौरी तनख़्वाह अदा करने कनिर्देश दें क्योंकि कर्मचारी काफ़ी परेशान हैं। दोनों तरफ़ के वकील की बेहस सुनने के बाद अदालत ने इस मुक़द्दमे की अगली सुनवाई अगले बुधवार तक के लिए खरिज कर दी है।

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