RBI ने पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने की रोक लगाई, मचा हड़कंप

RBI ने पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने की रोक लगाई, मचा हड़कंप

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पंजाब (punjab) और महाराष्ट्र (Maharashtra) कोऑपरेटिव बैंक (Cooperative Bank) पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। आरबीआई ने वित्तीय अनियमितताओं के चलते पंजाब और महाराष्‍ट्र को-ऑपरेटिव बैंक पर रोक लगाई है। यह रोक मुंबई के इन बैकों पर लगाई गई है। आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग कामकाज में पारदर्शिता की कमी को देखा गया और बैंक ने कई गाइडलाइंस का पालन नहीं किया था। जिसकी वजह से यह कमद उठाया गया है। ऐसे में इन बैंकों के ग्राहक सेविंग, करंट या अन्य किसी खाते में से 1 हजार रुपये से ज्यादा रुपये नहीं निकाल सकते हैं। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंक को 6 महीने के लिए दिशा-निर्देशों जारी करते हुए कहा कि बैंक से कोई कारोबार नहीं होगा। जिसके बाद दोनों बैंकों के जमाकर्ताओं में घबराहट पैदा हो गई।

पीएमसी बैंक को आरबीआई से पहले ही बिना कोई निवेश करने, नए जमा करने, स्वीकार करने, नए लोन देने के लिए मना कर दिया था। इसके लिए पहले से ही जानकारी दी गई थी। ये रोक 23 सितंबर 2019 से 6 महीने तक के लिए लागू रहेगी। जानकारी के लिए बता दें कि आरबीआई की गाइडलाइन और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 ए की उपधारा (1) में सभी नियमों को बताया गया है। रिजर्व बैंक में शामिल या उसके सहयोग से चलने वाले बैंकों को धारा 56 के साथ कुछ निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई बैंक इन नियमों को नहीं मानता है तो आरबीआई उसके खिलाफ कार्रवाई ले सकता है।

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