नाबालिग बच्ची के साथ रेप के मामले में बीजेपी विधायक के खिलाफ आरोप तय

नाबालिग बच्ची के साथ रेप के मामले में बीजेपी विधायक के खिलाफ आरोप तय

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक और विधायक पर रेप का मामला चल रहा है। गोवा की एक अदालत ने पणजी से बीजेपी विधायक अटानासियो मोनसेरेट  के खिलाफ एक बलात्कार मामले में आरोप तय कर दिए हैं। उत्तरी गोवा एंव जिला सत्र अदालत के जज शेरिन पॉल ने मोनसेरेट के खिलाफ आरोप तय किए हैं।

बीजेपी विधायक मोनसेरेट  के खिलाफ 2016 में 16 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार के मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण एक्ट  की धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में गुरुवार को आरोप तय किए। अब इस मामले में आगे की सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।

बता दें, पीड़िता ने मई 2016 में आरोप लगाया था कि 6 मार्च 2016 को उसे नशीली दवाई पिलाई गई और फिर उसके साथ विधायक ने बलात्कार किया। इतना ही नहीं लड़की ने ये भी आरोप लगाया था कि उसकी मां ने 50 लाख में उसे मोनसेरेट को बेच दिया था। जिसके चलते अटानासियो पर बलात्कार करने के साथ लड़की को गलत तरीके से बंदी बनाने और धमकाने के भी आरोप लगे हैं। विधायक अपने खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वह बेगुनाह हैं और उनके खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है।

55 वर्षीय मोनसेरेट पर भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 376 और पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि मोनसेरेट को 5 मई, 2016 को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। गोवा पुलिस ने जुलाई 2018 में उत्तरी गोवा जिला अदालत में विधायक के खिलाफ 250 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया था। अपने क्षेत्र में बाबुश के नाम से मशहूर बीजेपी विधायक अटानासियो मोनसेरेट POSCO एक्ट के तहत केस का सामना करने वाले गोवा के पहले विधायक हैं।

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