कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 और 35ए क्या है?

कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 और 35ए क्या है?

कश्‍मीर में इस समय स्थिति तनावपूर्ण है। बड़े नेता नज़रबंद कर दिए गए हैं। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। इस पूरी हलचल के बीच जो मुद्दा चर्चा का केंद्र है वह है आर्टिकल 35A, हर किसी की जुबां पर इसी का जिक्र है। तो आइए समझते हैं कि यह आर्टिकल 35A क्‍या है और क्‍यों यह इतना संवेदनशील माना जा रहा है।

आर्टिकल 35A के तहत जम्मू-कश्मीर सरकार के पास राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार होता है। स्थायी नागरिक को मिलनेवाले अधिकार और विशेष सुविधाओं की परिभाषा भी आर्टिकल 35A के ही तहत तय की जा सकती है। यह कानून 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के तहत शामिल किया गया था। केंद्र सरकार इसी आर्टिकल 35A को हटाना चाहती है।

आर्टिकल 370 के अंतर्गत 35A में यह प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। जम्मू-कश्मीर के लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच 1949 में हुए समझौतों के तहत आर्टिकल 35A का विशेष प्रावधान जोड़ा गया।

जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी संबंधी नियमडोगरा नियमों के तहत 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही राजा हरि सिंह ने लागू किया था। जम्मू-कश्मीर 1947 तक राजशाही के अंतर्गत आता था और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन (आईओए) के तहत इसे भारत में शामिल किया गया।

आर्टिकल 370 के अंतर्गत 35A में यह प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। जम्मू-कश्मीर के लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच 1949 में हुए समझौतों के तहत आर्टिकल 35A का विशेष प्रावधान जोड़ा गया।

जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी संबंधी नियमडोगरा नियमों के तहत 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही राजा हरि सिंह ने लागू किया था। जम्मू-कश्मीर 1947 तक राजशाही के अंतर्गत आता था और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन (आईओए) के तहत इसे भारत में शामिल किया गया।

जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी की परिभाषा के मुताबिक ‘ऐसे सभी व्यक्ति जिनका जन्मप्रदेश में 1911 से पहले हुआ है। ऐसे सभी निवासी जो 10 या उससे अधिक साल से प्रदेश में बस चुके हैं और वह राज्य में वैध तरीके से अचल संपत्ति के मालिक हैं।’ प्रदेश के सभी प्रवासी इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पाकिस्तान जाकर बस गए हैं, उन्हें भी राज्य का विषय माना गया। राज्य छोड़कर जानेवाले प्रवासी नागरिकों की 2 पीढ़ियों को इसके तहत शामिल किया गया।

इस कानून के तहत जो लोग राज्य के स्थायी नागरिक नहीं हैं उन्हें स्थायी तौर पर प्रदेश में बसने की अनुमति नहीं है। प्रदेश की सरकारी नौकरियां, स्कॉलरशिप और अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री का अधिकार भी सिर्फ स्थायी नागरिकों को ही है।

इसके अलावा शर्त यह है कि अगर प्रदेश की स्थायी नागरिक महिला किसी गैर-स्थायी नागरिक से विवाह करती है तो वह राज्य की ओर से मिलनेवाली सभी सुविधाओं से वंचित कर देता है।

हालांकि, 2002 में हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कानून के इस हिस्‍से को बदल दिया था। हाईकोर्ट ने ऐलान किया कि प्रदेश की महिलाएं अगर गैर-स्थायी नागरिकों से विवाह करती हैं तब भी उनके सभी अधिकार विधिवत बने रहेंगे, लेकिन ऐसी महिलाओं के संतान को स्थायी नागरिक को मिलनेवाली सुविधा से वंचित रहना पड़ेगा।

आर्टिकल 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने के कारण केंद्र सरकार की शक्तियां रक्षा, विदेश मामले और कम्युनिकेशन तक ही सीमित होती है। इस विशेष प्रावधान के कारण ही 1956 में जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान लागू किया गया।

इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम के अनुसार, 2014 में आर्टिकल 35A को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। याचिका के अनुसार, यह कानून राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा जोड़ा गया और इसे कभी संसद के सामने पेश नहीं किया गया।

कश्मीरी महिलाओं ने भी इस कानून के खिलाफ अपील की और कहा कि यह उनके बच्चों को स्थायी नागरिकों को मिलनेवाले अधिकार से वंचित करता है।

फिलहाल इस कानून के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन सरकार कानून बनाकर आर्टिकल 35A को खत्म कर सकती है। बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार और चुनाव घोषणा पत्र में भी आर्टिकल 35A को खत्म करने का ऐलान किया था।

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