
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेएनयू चुनाव समिति को छह सितंबर को हुए छात्र संघ चुनाव के परिणामों की घोषणा करने की मंगलवार को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन को भी लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार चुनाव परिणाम अधिसूचित करने की अनुमति दे दी।
#DelhiHC allows #JNU poll body to declare students union results.
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— IANS Tweets (@ians_india) September 17, 2019
अदालत ने विश्वविद्यालय को 17 सितंबर तक चुनाव परिणाम अधिसूचित करने से रोक दिया था। उसने दो छात्रों की दो याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया।
छात्रों ने आरोप लगाया था कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ में काउंसलर के चुनाव के लिए उनके पर्चे को अवैध तरीके से खारिज कर दिया गया।
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