बुलंदशहर हिंसा: आरोपी योगेश राज की जमानत अर्जी मंजूर!

बुलंदशहर हिंसा: आरोपी योगेश राज की जमानत अर्जी मंजूर!

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुलंदशहर में गोकशी के बाद हुई हिंसा के आरोपी योगेश राज की जमानत अर्जी बुधवार को मंजूर कर ली। पिछले साल दिसंबर में हुई हिंसा में पुलिस निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह और एक युवक की मौत हो गई थी।

इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम के अनुसार, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने योगेश राज के वकील और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद राज की जमानत अर्जी मंजूर करने का आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उस हिंसा में याचिकाकर्ता की कोई भूमिका नहीं थी और इस मामले में अन्य आरोपी पहले से जमानत पर हैं।

राज्य सरकार के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक ने राजद्रोह का गंभीर अपराध किया है, इसलिए उसकी जमानत की अर्जी खारिज की जानी चाहिए।

अदालत ने संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद योगेश राज की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष तीन दिसंबर को बुलंदशहर जिले के स्याना इलाके के महाव गांव में गोकशी की घटना के बाद हिंसा भड़क गई थी जिसमें एक पुलिस अधिकारी समेत दो व्यक्तियों की मौत हो गई थी।

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