जम्मू-कश्मीर में समान्य स्थिति बहाल की जाये- सुप्रीम कोर्ट

जम्मू-कश्मीर में समान्य स्थिति बहाल की जाये- सुप्रीम कोर्ट

एमडीएमके चीफ वाइको की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले में सरकार से 30 सितंबर तक जवाब देने को कहा है।

वहीं, सीतराम येचुरी की अर्जी और पत्रकार अनुराधा भसीन समेत जम्मू-कश्मीर से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जम्मू एवं कश्मीर में सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने साथ ही कहा कि राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर चयनात्मक आधार पर सामान्य स्थिति बहाल की जाए।

दरअसल, वाइको की याचिका में कहा गया कि 15 सितंबर को चेन्नई में पूर्व मुख्यमंत्री अन्नादुरई के 111वीं जन्मशताब्दी समारोह आयोजित होना है। इसमें शामिल होने के लिए पूर्व सीएम फ़ारूक़ अब्दुल्ला तैयार हो गए थे, लेकिन जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले के बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनको ग़ैर क़ानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है।

ज़ी न्यूज़ पर छपी खबर के अनुसार, कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फ़ारूक़ अब्दुल्ला को हिरासत में लिए जाने की कोई जानकारी नहीं है।

दरअसल वाइको ने फारूक अब्दुल्ला से मिलने की इजाजत भी अथॉरिटी से मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में उन्होंने कहा कि अदालत केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो फारूक को पेश करें ताकि वह इस समारोह में शामिल हो सकें।

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