भिवंडी में अवैध न िर्माण करने वाले तीन बिल्डरों पर एमआरट ीपी के तहत मामला दर्ज

भिवंडी में अवैध निर्माण करने वाले तीन बिल्डरों पर एमआरटीपी के तहत मामला दर्ज

मनपा आयुक्त द्वारा अबैध निर्माण पर कार्यवाई से हड़कंप

भिवंडी में अवैध निर्माण मैं लिपित तीन बिल्डरों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एमआरटीपी के तहत मामला दर्ज कराया गया है । मनपा आयुक्त के आदेश पर अवैध निर्माणों के खिलाफ धड़ाधड़ की जा रही कार्रवाई को लेकर यहां के अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।

पुलिस सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक सर्वे नंबर 99, भूखंड क्रमांक 21 गणेशनगर में आरिफ नासिर खान द्वारा अवैध निर्माण किया गया है। जिसके खिलाफ मनपा ने 15 जनवरी 2020 को महाराष्ट्र मनपा अधिनियम 1949 की धारा 260 (1ए), (ए) और (बी) के तहत नोटिस देकर इस मामले की सुनवाई 30 जनवरी 2020 को रखी थी। लेकिन सुनवाई के दिन न ही आरोपी आरिफ खान उपस्थित हुआ और न ही अनधिकृत निर्माण कार्य बाबत कोई दस्तावेज ही पेश किया। जिसके बाद प्रभाग समिति 2 के कार्यालय अधीक्षक सोमनाथ बुधाजी सोष्टे ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज कराया है।इसी तरह नागांव इलाके के सत्तार मेडिकल के पीछे पीरानीपाड़ा में भी एक अवैध निर्माण कार्य जारी है। जिसके खिलाफ मनपा प्रशासन ने रफीक अहमद सिराजुद्दीन खान और सलाहुद्दीन सिराजुद्दीन खान दोनों को 11 मार्च 2020 को नोटिस देते हुए 26 मार्च 2020 को उपस्थित रहकर इस बाबत स्पष्टीकरण सहित निर्माण कार्य संबंधित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था। लेकिन ये दोनों भाई भी सुनवाई के समय गैरहाजिर रहने के साथ-साथ अपने पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं कर सके। जिसके बाद प्रभाग समिति 2 के कार्यालय अधीक्षक सोमनाथ बुधाजी सोष्टे ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दोनों भाईयों के खिलाफ महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 की धारा 52 के मुताबिक आपराधिक मामला दर्ज कराया है। जिसकी आगे की जांच सहायक पुलिस उप निरीक्षक नलावडे कर रहे हैं।

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